Wine Shop License- क्या आपको खोलनी हैं वाइन शॉप, जानिए प्रोसेस

By Jitendra Jangid- दोस्तो ना केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी शराब का चलन बहुत ही हैं, किसी भी प्रकार के मौके पर शराब एक चलन बन गया हैं, शराब ना केवल स्वाद में बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ हैं, हर साल अरबों का कारोंबार होता हैं, भारत में शराब की दुकान खोलना एक कानूनी और विनियमित प्रक्रिया है जिसका संचालन संबंधित राज्य सरकारों के आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के शराब लाइसेंस के संबंध में अपने नियम और कानून हैं, और कानूनी समस्याओं से बचने के लिए उनका सटीक रूप से पालन करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसको खोलने की प्रक्रिया के बारे में जानें- 

राज्य की शराब नीति को समझें

भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी शराब नीति होती है।

दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए राज्य आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय पर जाएँ।

पात्रता मानदंड

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

राज्य की नीति के आधार पर न्यूनतम आयु 21 या 25 वर्ष है।

उपयुक्त स्थान चुनें

दुकान का स्थान स्कूलों, मंदिरों, अस्पतालों या धार्मिक स्थलों के पास नहीं होना चाहिए।

सुनिश्चित करें कि स्थान स्थानीय ज़ोनिंग कानूनों और आबकारी नियमों का पालन करता हो।

आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करे

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि)

दुकान परिसर का स्वामित्व दस्तावेज़ या लीज़ डीड

प्रस्तावित दुकान के स्थान का लेआउट/नक्शा

आवेदन प्रक्रिया

राज्य के आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें या उनके कार्यालय से प्राप्त करें।

फ़ॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

लाइसेंस शुल्क भुगतान

 

निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।

यह राशि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और इसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।

सत्यापन और निरीक्षण

आबकारी विभाग स्थल निरीक्षण करेगा।

आवेदक का पुलिस सत्यापन या चरित्र परीक्षण भी किया जाएगा।

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