Bank Locker Rules- बैंक लॉकर से सामान चोरी हो जाएं, तो कौन और कितना मिलेगा मुआवजा
- byJitendra
- 03 Jun, 2026
दोस्तो दुनिया में चोरी, डकैती इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि घर में कीमती चीज़ें, ज़रूरी दस्तावेज़, गहने और दूसरी अनमोल चीज़ें रखना बहुत ही जोखिम भरा हुआ हैं, ऐसे में अनमोल चीजें सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर चुनते हैं। लेकिन, एक आम सवाल जो उठता है, वह यह है: अगर बैंक लॉकर में रखी चीज़ें चोरी हो जाएँ या खराब हो जाएँ, तो क्या होगा, कौन इसका मुआवजा देगा और कितना देगा-

अगर बैंक लॉकर में रखी चीज़ें खो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या चोरी, डकैती, आग लगने, इमारत गिरने, या बैंक की किसी भी लापरवाही जैसी वजहों से उन पर असर पड़ता है, तो बैंक को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
लेकिन, बैंकों के लिए लॉकर में रखी चीज़ों की पूरी बाज़ार कीमत चुकाना ज़रूरी नहीं है।
RBI के नियमों के मुताबिक, मुआवज़ा लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक ही सीमित होता है।

मुआवज़े की गिनती कैसे की जाती है?
उदाहरण के लिए, अगर आपके बैंक लॉकर का सालाना किराया ₹3,000 है, तो बैंक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना मुआवज़ा मिल सकता है:
₹3,000 × 100 = ₹3,00,000
इसका मतलब है कि भले ही लॉकर में रखी चीज़ों की कीमत ₹3 लाख से ज़्यादा हो, फिर भी RBI के दिशा-निर्देशों के तहत बैंक की ज़िम्मेदारी आम तौर पर ₹3 लाख तक ही सीमित रहेगी।



