Driving Licence Expired – क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हैं, जानिए रिन्यू करने का तरीका

By Jitendra Jangid- दोस्तो ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वाहन चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती हैं, कानून के अनुसार, प्रत्येक चालक के पास मोटर वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर बिना लाइसेंस के पकड़े गए, तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हैं, तो ऐसे करें रिन्यू- 

प्रारंभिक वैधता: 40 वर्ष की आयु से पहले जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस धारक के 40 वर्ष का होने तक वैध रहता है। उसके बाद, इसे समय-समय पर नवीनीकृत करवाना आवश्यक होता है।

छूट अवधि: लाइसेंस की समाप्ति के बाद, बिना किसी जुर्माने के इसे नवीनीकृत करने के लिए 1 महीने की छूट अवधि होती है।

1 वर्ष की समाप्ति के बाद: यदि आप एक वर्ष के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो यह अमान्य हो जाता है और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

4 वर्ष बाद: यदि आपके लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष से अधिक हो गई है, तो आपको नए लाइसेंस के लिए पुनः आवेदन करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार आवेदन करने वाले को करना पड़ता है।

यदि आपका लाइसेंस 4 वर्ष पहले समाप्त हो गया है तो क्या करें?

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 4 वर्ष पहले समाप्त हो गया है, तो आपको पूरी आवेदन प्रक्रिया फिर से करनी होगी, जिसमें लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना और संभवतः ड्राइविंग टेस्ट देना भी शामिल है।

नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के चरण:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: https://sarthi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ।

अपना राज्य चुनें: सूची में से अपना राज्य चुनें।

लाइसेंस सेवाएँ चुनें: 'ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएँ (नवीनीकरण / डुप्लिकेट / AEDL / अन्य)' पर क्लिक करें।

आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें और 'अगला' पर क्लिक करें।

शुल्क का भुगतान करें: भुगतान पूरा करें और पावती रसीद डाउनलोड करें।

आरटीओ जाएँ: निर्धारित तिथि पर, अपने स्थानीय आरटीओ कार्यालय में इन दस्तावेज़ों के साथ जाएँ:

 

 

मूल दस्तावेज़

पावती पर्ची

पहचान/पते का प्रमाण

इसके बाद क्या होगा?

चूँकि आपका लाइसेंस बहुत पहले समाप्त हो चुका है, इसलिए आपको सबसे पहले लर्नर्स लाइसेंस जारी किया जाएगा।

लर्निंग अवधि पूरी करने के बाद, नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ सकता है।