Loan Recovery Agent- क्या आपको लोन रिकवरी एजेंट ने कर रखा हैं परेशान, तो यहां करें शिकायत
- byJitendra
- 02 Aug, 2025

By Jitendra Jangid- दोस्तो आज मनुष्य की जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी कमाई कम हो गई हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार इंसान इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं कई लोग अपनी EMI समय पर चुकाते हैं, लेकिन कई बार अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उधारकर्ताओं को भुगतान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बैंक और NBFC बकाया राशि वसूलने के लिए लोन रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। कई रिकवरी एजेंट कानूनी सीमाओं को पार करते हैं और उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं, जिससे मानसिक तनाव और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से अपमान भी होता है। ऐसे में अगर आपको ये एजेंट परेशान करें तो आप ये कमद उठाएं-

1. पुलिस में शिकायत दर्ज करें
अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है या आपको धमकाता है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं।
2. घटना की सूचना RBI को दें
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
RBI के नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंटों को पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए और किसी उधारकर्ता की गरिमा या निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
यदि कोई एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप RBI में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत में बैंक/NBFC का नाम, रिकवरी एजेंट का विवरण (यदि ज्ञात हो), और कदाचार की प्रकृति शामिल होनी चाहिए।

3. बैंक के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें
प्रत्येक बैंक और NBFC में एक शिकायत निवारण तंत्र होता है।
सबसे पहले, बैंक के आंतरिक शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें।
यदि समस्या 30 दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो आप इसे बैंकिंग लोकपाल के पास भेज सकते हैं।
4. कानून के तहत अपने अधिकारों को जानें
वसूली एजेंटों को आपके घर या कार्यस्थल पर विषम समय (आमतौर पर सुबह 7 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद) आने की अनुमति नहीं है।
वे हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते, परिवार के सदस्यों को धमका नहीं सकते, या उधारकर्ता को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं कर सकते।
आप दुर्व्यवहार की स्थिति में सबूत के तौर पर बातचीत या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।