Education News- दिल्ली में लागू रहेगा GRAP-IV के रूल्स, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को क्या दिया आदेश
- bySagar
- 30 Nov, 2024
By Jitendra Jangid- दोस्तो दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण में भी भारी इजाफा हुआ हैं, जिसके चलते स्थानिय लोगो को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं, इस परेशानी को समझते हुए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) के चौथे चरण के तहत आपातकालीन उपायों को जारी रखने को बरकरार रखा। न्यायालय के फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि ये उपाय 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे, हालांकि बच्चों की शिक्षा को प्रभावित न करने के लिए स्कूलों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में समायोजन किए गए थे।

न्यायालय के आदेश में मुख्य घटनाक्रम
स्कूलों के लिए छूट: न्यायालय ने शैक्षिक व्यवधान के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि स्कूल ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाओं को मिलाकर हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण पर निरंतर ध्यान: स्कूलों के लिए छूट के बावजूद, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि GRAP-IV के तहत अन्य आपातकालीन उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। ये उपाय महत्वपूर्ण अवधि के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें ट्रकों के प्रवेश और प्रदूषण के अन्य स्रोतों को प्रतिबंधित करना शामिल है।

अधिकारियों के प्रयासों की आलोचना: बेंच में शामिल जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने GRAP-IV के प्रावधानों को ठीक से लागू करने में अधिकारियों की “पूर्ण विफलता” पर चिंता व्यक्त की।
GRAP-III या GRAP-II में संक्रमण: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता की स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को GRAP-III या GRAP-II में डाउनग्रेड करने की संभावना तलाशने का काम सौंपा गया था।

पराली जलाने पर चिंता: कोर्ट ने आजतक की एक रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों द्वारा किसानों को पराली जलाने की सलाह दी जा रही है। अगर यह सच है, तो यह एक गंभीर मुद्दा होगा, और कोर्ट ने अधिकारियों को जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।






